जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने त्यौहार एवं परीक्षाओं को देखते हुए तत्काल प्रभाव से 22 नवम्बर तक धारा 144 लागू

ब्यूरो चीफ सोमनाथ सोनकर

बस्ती | जिला मजिस्ट्रेट अन्द्रा वामसी ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से आगामी 22 नवम्बर तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है इस संबंध में उन्होने बताया कि विभिन्न राष्ट्रीय स्थानीय त्यौहार परीक्षाए होनी है यथा 28 सितम्बर ईद ए मिलाद बारावफात 29 सितम्बर गणेश चतुदर्शी 2 अक्टूॅबर महात्मा गॉधी जयन्ती 23, 24 अक्टूॅबर दशहरा विजयदशमी 28,29 अक्टूॅबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 12 नवम्बर दिपावली 13 नवम्बर गोवर्धन पूजन 15 नवम्बर भैयादूज तथा 19 नवम्बर को छठ पूजा पर्व का त्यौहार है उन्होने बताया कि इसके अलावा कोविड 19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करने के साथ ही जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत शान्ति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित अवैध अस्त्र शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र बन्दूक पिस्टल राइफल रिवाल्वर तलवार कटार गुप्ती चाकू लाठी स्टिक भाला बरछा फरसा गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे हथगोला बारूद तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नही करेंगा उन्होने बताया कि परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों एवं परीक्षको तथा परीक्षा संचालन से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेंगा कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह नही करेंगा परीक्षा केन्द्रों के आस पास ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन एवं आई.टी. गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ महासंघ परिसंघ को धरना सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को आघात पहुॅचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो उन्होने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने बूढे दिव्यांग के छड़ी लाठी का प्रयोग करने शव यात्रा वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगो पर लागू नही होंगा किन्तु ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होंगी।

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