राज्य सूचना आयुक्त ने जनपद के जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ की बैठक।
30 दिन के अन्दर आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दिया जाय।
राज्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज उदयन सभागार में जनपद के सभी जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई।
बैठक में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आयोग से अर्थदण्ड आधिरोपित मामलों में अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री शशिकान्त त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में अर्थदण्ड अधिरोपित के कुल 03 मामले हैं, जिसमें एक मामला हाईकोर्ट, इलाहाबाद द्वारा स्टे है व दूसरा मामला प्राचार्य डायट एवं तीसरा मामला तहसीलदार सिराथू से सम्बन्धित हैं, इन मामलों में शीघ्र ही अर्थदण्ड जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जायेंगा।
राज्य सूचना आयुक्त ने 01 अपै्रल 2019 से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं निस्तारण की स्थिति की विभागवार विस्तृत समीक्षा के दौरान सभी जनसूचना अधिकारियों/अधिकारियों से कहा कि आवेदक को 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध करा दिया जाय, अगर अतिरिक्त शुल्क लिया जाना है तो 30 दिन के अन्दर इसकी भी सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सभी जनसूचना अधिकारियों को पूरा सहयोग किया जायेंगा, अगर किसी जनसूचना अधिकारी को आवेदन के निस्तारण में समस्या आ रही है तो वे उनसे मिलकर समस्या का समाधान करा सकतें हैं। उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा मॉगी गई सूचना जो आपके रिकार्ड में उपलब्ध है, उसे ही दिया जाना है, सूचना को जेनरेट न किया जाय। इसके साथ ही उन्हांने कहा कि अगर कोई आवेदन अन्तरण किया जाना है तो उसे 05 दिन के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाय।
मा0 राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जनसूचना अधिकारियों से कहा कि थर्ड पार्टी की सूचना अगर जनहित से सम्बन्धित नहीं है तो सूचना नहीं दी जा सकतीं। उन्होंने सभी जनसूचना अधिकारियों की समस्याओं/जिज्ञासाओं को सुना एवं समाधान करते हुए कहा कि प्रारूप 03 पर सूचना का अधिकार अधिनियम का रजिस्टर बना लें, इससे आवेदन के निस्तारण में सुगमता हो सकेंगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी जनसूचना अधिकारियों से आयोग के सम्बन्ध में सुझाव भी प्राप्त कियें।
बैठक में जिलाधिकारी श्री सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना, अपर जिलाधिकारी श्री जयचन्द्र पाण्डेय एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री समर बहादुर सहित जनपद के सभी जनसूचनाधिकारीगण/अधिकारीगण उपस्थित रहें।
आवासीय/व्यावसायिक प्लाट खरीदने से पहले कालोनी का एप्रूब्ड ले-आउट प्लान अवश्य देख लिया जाय।
जिलाधिकारी/नियन्त्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र मंझनपुर-भरवारी श्री सुजीत कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि शासन की अधिसूचना द्वारा जनपद कौशाम्बी में मंझनपुर-भरवारी विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें नगर पालिका परिषद भरवारी एवं मंझनपुर सहित विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 46 ग्राम (तहसील मंझनपुर-मौजा मंझनपुर, खोरा, भेलखा, गौसपुर टिकरी, ओसा, कोड़र, पाता, गौरा, बंधवा रजबर, फरीदपुर, बबुरा, समदा व रामपुर बसोहरा, कुल 13 गांव) तथा (तहसील सिराथू-मौजा असकरनपुर, कोर्रो, भड़ेसर, बिछौरा, बड़नपुर कादीपुर, बिसारा, चक कयामतपुर, रामपुर सुहेला, रामपुर सुहेला उर्फ अल्लीपुर, रसूलपुर गिरछा, सिंधिया आमद करारी, चमन्धा, चक चमरूपुर व कोखराज उपरहार, कुल 14 गांव) एवं
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(तहसील चायल-मौजा ईनामपुर, मकदूमपुरकाजी, साखा बरीपुर, शाहपुर कौड़ा, मारूफपुर, मलिकपुर महेवा, सिरोही उपरहार, रसूलपुर काजी, सैता, कशिया, पल्हाना उपरहार, सकाढ़ा उपरहार, धन्नी, आदमपुर, रोही, फरीदपुर टप्पा, चक सईगंज, मोहम्मदपुर असवां व परसरा कुल 19 गांव) आते हैं। यहाँ पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बड़े पैमाने पर व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसमें भू-माफियाओं द्वारा अनुचित धनार्जन के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर काश्तकारों की भूमि को कृषि दर से खरीद कर अवैध कालोनियॉ विकसित की जा रही हैं, जिनमें मानक के अनुरूप जनसुविधाओं यथा-पेयजल, पार्किंग, विद्युत, जल निकासी, आवागमन व सीवरलाइन आदि की समुचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव होता है, जिससे भविष्य में महानगर योजना तैयार करने में गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी। उन्हांने जनसामान्य से अपेक्षा की है कि आवासीय/व्यावसायिक प्लाट खरीदने से पहले कालोनी का एप्रूब्ड ले-आउट प्लान अवश्य देख लिया जाय।
जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध रूप से निर्मित भवनों में विद्युत एवं पेयजल का कनेक्शन नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अवैध भवनों का नगर पालिका परिषद में पंजीकरण भी नहीं होगा। साथ ही ऐसे अवैध निर्मित/निर्माणाधीन भवनों को चिन्हांकित कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को दीवानी में किया जायेंगा।
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय, कौशाम्बी में दिनांक 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केवल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्ध्ति प्रकरण, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउण्स के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्यकर से सम्बन्धित प्रकरण, पारिवारिक वाद, राजस्व/चकबन्दी/श्रमवाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल वादों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यातायात सम्बन्धी चालानों को बेवसाइट-अबवनतजेण्हवअण्पद के द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण कर सकतें हैं।