एमएलसी चुनाव में हेल्पर के लिए तत्काल आवेदन करें मतदाता।
रिपोर्ट दिलीप भटट गोन्डा।
गोन्डा। रिटर्निंग आफिसर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र गोण्डा-बलरामपुर डाॅ0 उज्ज्वल कुमार ने स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में मतदाताओं को सहायक (हेल्पर) की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय रिटर्निंग आफिसर की हस्तपुस्तिका के पृष्ठ-160 में दिये गये शर्तों के अधीन दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इस संबंध में अवगत कराना है कि निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु निरक्षर, दृष्टिहीन तथा अशक्त मतदाताओं को छोड़कर किसी अन्य मतदाताओं को अपने साथ हेल्पर या सहयोगी ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस संबंध में यदि किसी मतदाता को हेल्पर की सहायता की आवश्यकता है तो वह मतदान दिनांक 09 अपै्रल, 2022 से तीन दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 05 अप्रैल के पूर्व लिखित रूप से जनपद-गोण्डा के मतदाता रिटर्निंग आफिसर को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सहायक (हेल्पर) की सुविधा उल्लिखित अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि यद्यपि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सहायक की सुविधा हेतु प्रार्थना पत्र मतदान के कम से कम तीन दिन पूर्व तक दिया जा सकता है, लेकिन यह अधिकतम समय-सीमा है।
अतः यथासम्भव मतदान के तीन दिन पूर्व तक आवेदन कर दें ताकि चरणबद्ध ढंग से ऐसे प्रार्थना पत्रों/अनुरोधों पर पारदर्शी ढंग से नियमानुसार परीक्षण कर निर्णय लिया जा सके। मा0 आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम समय-सीमा अर्थात मतदान से ठीक तीन दिन पूर्व एक साथ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निस्तारण में कठिनाई होगी, यदि किसी मतदाता द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा से पूर्व सहायक (हेल्पर) लेने हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो उसे मतदान के दिन हेल्पर की सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी।