उच्च न्यायालय के आदेश पर एसएसपी के निर्देशन में हटाए गए लाउडस्पीकर
ब्यूरो वि के श्रीवास्तव (रिंकू) रिपोर्टर
गोण्डा उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में जनपद में विभिन्न स्थानों से हटवाए गए लाउडस्पीकर
आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 के तहत आज दिनांक 27.04.2022 को अधिकतम ध्वनि तीव्रता के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में पुलिस, प्रशासन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त अभियान के क्रम में विभिन्न स्थानों से लाउडस्पीकर हटवाए गए तथा लाउडस्पीकरों की ध्वनि तीव्रता को कम कराते हुए उसे इस तरह से व्यवस्थित कराया गया जिससे कि लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता प्रतिष्ठान से बाहर न जाए। यह अभियान अन्य दिनों में भी लगातार चलाया जाएगा ।