अपात्र कार्ड धारक हो जाओ सचेत नहीं होगी वसूली

बी के श्रीवास्तव (रिंकू)
यूपी फाइट टाइम

अपात्र कार्ड धारक हो जाओ सचेत नहीं होगी वसूली

प्रशासन की ओर से अपात्र कार्ड धारकों पर विधिक कार्यवाही होगी

डीएम ने जारी किया आदेश कार्ड धारकों में मची खलबली

गोंडा
अपात्र राशन कार्ड आधार धारक को तलाशने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है इसके लिए व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है इससे जुड़ी कड़ा आदेश डीएम डॉ उज्जवल कुमार ने जारी किया जिससे खलबली मच गई है l
डीएम डॉ उज्जवल कुमार ने बताया कि बताया कि सभी अपात्र परिवारों को सूचित किया जाता है कि वह राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आपात्रता की दशा में राशन प्राप्त कर रहे हैं तो तत्काल अपना राशन कार्ड तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें राशन कार्ड की पात्रता का सत्यापन का कार्य चल रहा है यदि सत्यापन के समय जांच में पाया गया कि की अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी तथा जिस दिनांक से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं उसका आकलन करते हुए गेहूं ₹25 प्रति किलो तथा चावल ₹32 प्रति किलो नमक तेल चना की बाजार मूल की दर से की जाएगी l
पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के लिए मानक

शास्त्र लाइसेंस ना हो, 5 केवी का जनरेटर ना, हो चार पहिया वाहन ना हो, 5 एकड़ से कम जमीन हो, सालाना परिवारिक आए दो लाख से कम हो, सरकारी नौकरी ना हो, सरकारी पेंशन भोगी ना हो, आयकर दाता ना हो l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!